पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। एक तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की कोशिश की गई है। भारत के कड़े तेवरों के बाद पाकिस्तान की सरकार और वहां से आतंकवाद का व्यापर कर रहे आतंकवादी भड़क गए हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के फैसलों का क्या नतीजा होगा
भारत और पाकिस्तान के बीच हर साल करोड़ों रूपये का व्यापार होता था जो सरहदों पर बढ़ रहे तनाव के चलते शून्य होता आया है। इसकी शुरुआत 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद हो गई थी । भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस निरस्त कर दिया और पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर आयात शुल्क 200 फ़ीसदी तक बढ़ा दिया था । धारा 370 और 35 (A)हटाए जाने के बाद स्थिति और ज्यादा बदतर होती चली गई.
अब जब भारत ने एक बार फिर से अटारी वाघा सीमा चेकपोस्ट को बंद करने का फैसला किया है। यानी के इस रास्ते से आप लोगों की आवाजाही और व्यापार नहीं होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान अटारी बाघा बॉर्डर खोलने की मांग उठी थी और कुछ पार्टियों ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। अब जब भारत पाक सीमा के इस हिस्से पर आवाजाही और व्यापार थम जाएगा तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव उन कुलियों और स्थानीय व्यापारियों पर पड़ेगा जो पाकिस्तान को अपना सामान बेचते हैं और वहां से कई चीजे मंगवाते हैं।
दूसरी ओर जिन लोगों के रिश्तेदार सरहद के उस पार रहते हैं वह भी प्रभावित होंगे क्योंकि भारत सरकार ने अब सार्क वीजा एक्सेंप्शन योजना को बंद करने का फैसला किया। अब इस तरह के वीजा बंद कर दिए गए हैं।
भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित किया
भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, एक ऐसा कदम जो पाकिस्तान की खेती, बिजली उत्पादन और बाढ़ की तैयारियों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर है। संधि को निलंबित करने से भारत, ऊपरी तटवर्ती देश के रूप में, जल प्रवाह पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करता है और अब उसे पाकिस्तान की मंजूरी के बिना जल परियोजनाओं का निर्माण और संचालन करने की स्वतंत्रता है।
यह कदम पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर आतंकवाद को समर्थन देने के जवाब में देखा जा रहा है, खासकर जम्मू-कश्मीर में एक घातक हमले के बाद। हालांकि इससे भारत को बढ़त मिलती है, लेकिन यह दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकता है, क्योंकि यह संधि 1960 से एक महत्वपूर्ण शांति व्यवस्था रही है।
इस कदम का क्या प्रभाव हो सकता है?
सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य नदी – सिंधु – के साथ-साथ इसके पांच बाएं किनारे की सहायक नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब शामिल हैं। दाहिने किनारे की सहायक नदी, काबुल, भारत से होकर नहीं बहती।
रावी, ब्यास और सतलुज को एक साथ पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि चिनाब, झेलम और मुख्य सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। इनका पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रदीप कुमार सक्सेना, जो छह साल से अधिक समय तक भारत के सिंधु जल आयुक्त रहे और IWT से संबंधित कार्यों से जुड़े रहे, ने कहा कि भारत, एक ऊपरी तटवर्ती देश के रूप में, कई विकल्प रखता है।
उन्होंने बुधवार को बताया, “यह संधि को रद्द करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है, अगर सरकार ऐसा फैसला करती है।”
उन्होंने कहा, “हालांकि संधि में इसके रद्द करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन वियना संधि कानून पर संधियों के अनुच्छेद 62 में पर्याप्त जगह है, जिसके तहत संधि को मौलिक परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर खारिज किया जा सकता है।”
पिछले साल, भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजकर संधि की “समीक्षा और संशोधन” की मांग की थी।
सक्सेना ने भारत द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि संधि के अभाव में, भारत को जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी नदियों पर किशनगंगा जलाशय और अन्य परियोजनाओं के “जलाशय फ्लशिंग” पर प्रतिबंधों का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। वर्तमान में सिंधु जल संधि इसे प्रतिबंधित करती है।
फ्लशिंग से भारत अपने जलाशय को डिसिल्ट कर सकता है, लेकिन फिर पूरे जलाशय को भरने में दिन लग सकते हैं। संधि के तहत, फ्लशिंग के बाद जलाशय को अगस्त में – मानसून की चरम अवधि – में भरना होता है, लेकिन संधि के निलंबन के साथ, इसे किसी भी समय किया जा सकता है।
पाकिस्तान में बुवाई का मौसम शुरू होने पर ऐसा करना हानिकारक हो सकता है, खासकर जब पाकिस्तान का पंजाब का बड़ा हिस्सा सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर सिंचाई के लिए निर्भर है।
संधि के अनुसार, सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर बांध जैसे ढांचे बनाने पर डिजाइन प्रतिबंध हैं। अतीत में, पाकिस्तान ने डिजाइनों पर आपत्तियां उठाई हैं, लेकिन भविष्य में इन चिंताओं को ध्यान में लेना अनिवार्य नहीं होगा।
सक्सेना ने कहा कि भारत नदियों पर बाढ़ डेटा साझा करना बंद कर सकता है। यह पाकिस्तान के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर मानसून के दौरान जब नदियां उफान पर होती हैं।
उन्होंने कहा कि भारत को अब पश्चिमी नदियों, विशेष रूप से झेलम, पर भंडारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और देश घाटी में बाढ़ को कम करने के लिए कई बाढ़ नियंत्रण उपाय कर सकता है।
स्वतंत्रता के समय, दो नए स्वतंत्र देशों – पाकिस्तान और भारत – के बीच की सीमा रेखा सिंधु बेसिन के ठीक बीच से खींची गई थी, जिससे पाकिस्तान निचला तटवर्ती और भारत ऊपरी तटवर्ती बन गया।
दो महत्वपूर्ण सिंचाई कार्य, एक रावी नदी पर माधोपुर में और दूसरा सतलुज नदी पर फिरोजपुर में, जिन पर पाकिस्तान के पंजाब में सिंचाई नहरों की आपूर्ति पूरी तरह निर्भर थी, भारतीय क्षेत्र में पड़ गए।
इस प्रकार, मौजूदा सुविधाओं से सिंचाई जल के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक) के तहत हुई बातचीत 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई।








