चंडीगढ़ क्राइम रिपोर्ट: विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामलों में उछाल

खबर सार :
  • धोखाधड़ी और आप्रवासन घोटाले: साइबर सेल और विभिन्न थानों में दवाइयों, वीजा और विदेश भेजने के बहाने लाखों की ठगी।
  • चोरी की घटना: पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल से पांच मोबाइल फोन चोरी।
  • हिंसक अपराध: राम दरबार और ददूमाजरा में महिलाओं पर हथियारों से हमले।
  • पुलिस कार्रवाई: सभी मामलों की जांच जारी, नागरिकों से सतर्कता की अपील।
चंडीगढ़, 12 जून 2025: चंडीगढ़ पुलिस ने शहर भर में धोखाधड़ी, आप्रवासन घोटाले (immigration scam) , चोरी और हिंसक हमलों से संबंधित कई मामले दर्ज किए हैं, जिनकी जांच जारी है। नीचे 12 जून 2025 को दर्ज घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है।

धोखाधड़ी और आप्रवासन घोटाले

साइबर सेल पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 66, BNS धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) के तहत एक मामला दर्ज किया गया। सेक्टर-32 के सुनील कुमार ने शिकायत की कि एक अज्ञात व्यक्ति ने दवाइयां बेचने के बहाने उनसे ₹60,65,883 की ठगी की। जांच चल रही है।

सेक्टर-17 पुलिस स्टेशन में दो मामले दर्ज किए गए। FIR नंबर 75, BNS धारा 318(4), 61(2) और आप्रवासन अधिनियम धारा 24 के तहत शिव कुमार, नेहा गौतम, तारा और “द हाई वीजा कंसल्टेंट” के अन्य लोगों के खिलाफ गौतम, मोहित और गुलाब सिंह से अमेरिकी वर्क वीजा के बहाने ₹30,90,000 की ठगी का मामला दर्ज किया गया।
इसी तरह, FIR नंबर 76, उसी धाराओं के तहत वर्ल्ड वॉक इमिग्रेशन के अनुभव गर्ग के खिलाफ विक्रम सिंह और अन्य लोगों से वर्क वीजा के बहाने ₹13,95,000 की ठगी का मामला दर्ज हुआ। दोनों मामलों की जांच जारी है।
सेक्टर-36 पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 135, BNS धारा 316(2), 318(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) और आप्रवासन अधिनियम धारा 24 के तहत अंगद ओवरसीज इमिग्रेशन के राजदीप सिंह के खिलाफ अमरदीप सिंह से विदेश भेजने के बहाने ₹5,25,000 की ठगी का मामला दर्ज हुआ।
सेक्टर-34 में FIR नंबर 88, BNS धारा 316(2), 318(4) के तहत सेटअप ओवरसीज इमिग्रेशन की ऐशा ठाकुर, अभिषेक ठाकुर और अन्य के खिलाफ अभिषेक से विदेश भेजने के लिए ₹1,70,000 की ठगी का मामला दर्ज किया गया।
सेक्टर-39 में FIR नंबर 79, BNS धारा 318(4) के तहत हाइट इमिग्रेशन एंड ट्रैवल्स के बशारत भट्ट के खिलाफ बलजिंदर सिंह से उनकी बेटी को विदेश भेजने के बहाने ₹1,91,106 की ठगी का मामला दर्ज हुआ।

इसके अलावा, FIR नंबर 78, BNS धारा 223 के तहत मंदीप सिंह के खिलाफ बिना अनुमति के ओशन्स अक्रॉस नामक आप्रवासन एजेंसी चलाने और डीएम चंडीगढ़ के आदेशों की अवहेलना करने का मामला दर्ज किया गया। सभी मामलों की जांच जारी है।

 

पंजाब यूनिवर्सिटी के महाराणा प्रताप हॉस्टल, सेक्टर-25 से पांच मोबाइल फोन चोरी

सेक्टर-11 पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 89, BNS धारा 305 के तहत पुष्कर सोनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 23 मई 2025 को पंजाब यूनिवर्सिटी के महाराणा प्रताप हॉस्टल, सेक्टर-25 में उनके कमरे से पांच मोबाइल फोन चोरी हो गए। पुलिस जांच कर रही है।

 

हमले और हिंसक अपराध

सेक्टर-31 पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 113, BNS धारा 115(2), 118(1) के तहत एक महिला की शिकायत पर उनके पति लहन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लहन ने 10 जून 2025 को राम दरबार के पास तेजधार हथियार से उन पर हमला किया। पीड़िता को चोटें आईं और वह GMCH-32 में भर्ती है। जांच चल रही है। मलोया पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 70, BNS धारा 115(2), 126(2), 351(2), 191(2), 190 और आर्म्स एक्ट धारा 25/27/54/59 के तहत सुभाष, अंकित, निक्की, साहिल, हसीन, बट्टी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इन लोगों ने 11 जून 2025 को डड्डू माजरा कॉलोनी के EWS कॉलोनी के पास एक महिला पर डंडों, रॉड और पिस्तौल से हमला किया। जांच जारी है।

 

पुलिस की कार्रवाई और जनता से अपील
चंडीगढ़ पुलिस सभी मामलों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है, विशेष रूप से आप्रवासन धोखाधड़ी और हिंसक अपराधों पर नकेल कसने पर ध्यान दे रही है। अधिकारियों ने नागरिकों से आप्रवासन सलाहकारों की विश्वसनीयता की जांच करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया है। सहायता के लिए चंडीगढ़ पुलिस की हेल्पलाइन या स्थानीय थानों से संपर्क करें।

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