दिल्ली पुलिस के पास अब अब होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां, डिस्कोथेक, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्कों के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं होगा । उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के 19 जून 2025 के आदेश के माध्यम से दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 28(1) के तहत इन सात …






