खबर सार :
- चंडीगढ़, 13 जून 2025: जयबीर सिंह आर्य को HHRC सचिव नियुक्त किया गया।
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कानूनी मापदंड: 1993 अधिनियम के तहत सचिव रैंक का अधिकारी ही योग्य।
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पूर्व सचिव: अनीश यादव छह माह तक सचिव रहे, पर अयोग्य।
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शिकायत पर कार्रवाई: हेमंत कुमार की शिकायत पर दीप भाटिया ने आदेश दिया।
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यादव का तबादला: अनीश यादव अब विशेष सचिव, शिकायत विभाग नियुक्त।
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कानूनी आपत्ति: यादव विशेष सचिव रैंक के, HHRC सचिव के लिए अयोग्य।
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आर्य की पात्रता: जयबीर आर्य 2025 में सुपर टाइम स्केल में पदोन्नत।
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: HHRC में पहले गैर-सचिव रैंक के अधिकारी नियुक्त।
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सरकारी अधिकार: कार्मिक विभाग को कानून का पालन करना चाहिए।
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कानूनी अनुपालन: यह नियुक्ति वैधानिक निकायों में अनुपालन का कदम।
नई नियुक्ति और कानूनी पालन
चंडीगढ़: 12 जून 2025 को हरियाणा सरकार ने 36 IAS और HCS अधिकारियों के तबादले किए। जयबीर सिंह आर्य को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। यह कदम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 27(1)(ए) का पालन करता है। यह धारा कहती है कि HHRC सचिव केवल सचिव रैंक का अधिकारी हो सकता है।
अनीश यादव की अयोग्यता
अनीश यादव छह महीने तक HHRC सचिव रहे। वे विशेष सचिव रैंक के हैं। यह उन्हें HHRC सचिव के लिए अयोग्य बनाता है। 3 नवंबर 2024 को यादव को हिसार का उपायुक्त नियुक्त किया गया। उन्हें HSVP हिसार का प्रशासक भी बनाया गया। साथ ही अर्बन एस्टेट हिसार का अतिरिक्त निदेशक का दायित्व मिला। 1 दिसंबर 2024 को उन्हें HHRC सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। हिसार के उनके दायित्व बरकरार रहे।
शिकायत और कार्रवाई
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने शिकायत दर्ज की। 6 दिसंबर 2024 को उन्होंने HHRC चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस ललित बत्रा और सदस्यों कुलदीप जैन व दीप भाटिया को शिकायत भेजी। उन्होंने अधिनियम की धारा 27(1)(ए) का हवाला दिया। यादव की अयोग्यता का मुद्दा उठाया। 29 मई 2025 को दीप भाटिया ने मुख्य सचिव को योग्य अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया।
यादव का स्थानांतरण
12 जून 2025 को अनीश यादव को चंडीगढ़ में विशेष सचिव, शिकायत विभाग नियुक्त किया गया। उनके हिसार के उपायुक्त, HSVP प्रशासक और अर्बन एस्टेट हिसार के निदेशक के दायित्व बरकरar हैं। हेमंत ने बताया कि यादव 2030 में सचिव रैंक में पदोन्नत होंगे। तब वे HHRC सचिव के लिए योग्य होंगे।
जयबीर आर्य की योग्यता
जयबीर सिंह आर्य को 2025 में सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति मिली। वे अब सचिव रैंक के अधिकारी हैं। यह उन्हें HHRC सचिव पद के लिए कानूनन योग्य बनाता है।
ऐतिहासिक संदर्भ और कानूनी पालन
HHRC के 13 साल के इतिहास में गैर-सचिव रैंक के IAS और HCS अधिकारी सचिव बने। यादव से पहले कोई लिखित आपत्ति दर्ज नहीं हुई। हेमंत ने कहा कि कार्मिक विभाग, जो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के अधीन है, को संसद के कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह नियुक्ति कानूनी अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।







