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वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों को संपत्ति पंजीकरण नियमों को लागू करने का निर्देश दिया।
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उप-पंजीयक हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम की धारा-7ए का उल्लंघन कर रहे हैं, DTP से अनिवार्य NOC नहीं ले रहे।
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1975 अधिनियम के तहत अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में बिक्री, पट्टे या उपहार विलेख के लिए NOC अनिवार्य।
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गैर-अनुपालन करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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उपायुक्तों को उप-पंजीयकों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश।
चंडीगढ़: हरियाणा की राजस्व और आपदा प्रबंधन वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को संपत्ति विलेख पंजीकरण नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 के उल्लंघन को रोका जा सके।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि कुछ उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक धारा-7ए का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में बिक्री, पट्टे या उपहार विलेख पंजीकृत करने से पहले जिला नगर योजनाकार (DTP) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह NOC एक अनिवार्य कदम है और चेतावनी दी कि गैर-अनुपालन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्तों को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने और उप-पंजीयकों तथा संयुक्त उप-पंजीयकों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, जो संपत्ति पंजीकरण में कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।